आधार कार्ड के लिए अब अंगूठा और आंखें नहीं जरूरी, इन लोगों को भी मिलेगा आधार

आधार कार्ड आज के समय में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया है। इसका उपयोग सरकारी के साथ-साथ निजी कार्यों के लिए भी किया जाता है। कोई भी नया दस्तावेज बनाने के लिए भी इसकी जरूरत पड़ती है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनके पास अभी भी आधार कार्ड नहीं है।

इसमें वे लोग भी शामिल हैं जो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं हैं। उनके पास आधार कार्ड बनाने के लिए जरूरी हाथ और आंखें नहीं हैं. अब ऐसे लोगों के लिए एक अच्छी खबर है.

यदि उंगलियों के निशान उपलब्ध नहीं हैं, तो आईरिस स्कैन का उपयोग करके आधार के लिए नामांकन किया जा सकता है। सिर्फ वे ही नहीं जिनके पास दोनों नहीं हैं। उन्हें आधार कार्ड भी दिया जाएगा. यह बयान इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर द्वारा केरल की एक महिला जोसीमोल पी जोस का पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप करने के बाद आया, जो उंगलियों के निशान की कमी के कारण आधार के लिए पंजीकरण नहीं कर सकी थी।

सरकार ने क्या कहा?
बयान में कहा गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की एक टीम ने उसी दिन केरल के कोट्टायम जिले के कुमारकम में जोस के घर का दौरा किया और उसका आधार नंबर तैयार किया। चंद्रशेखर ने कहा कि सभी आधार सेवा केंद्रों को एक सलाह भेजी गई है जिसमें निर्देश दिया गया है कि जोस जैसे वैकल्पिक बायोमेट्रिक्स या अस्पष्ट उंगलियों के निशान या समान विकलांगता वाले अन्य लोगों को आधार जारी किया जाए। एक व्यक्ति जो आधार के लिए पात्र है लेकिन फिंगरप्रिंट प्रदान करने में असमर्थ है, केवल आईरिस स्कैन का उपयोग करके नामांकन कर सकता है। इसी प्रकार, कोई पात्र व्यक्ति जिसकी आंख की पुतली किसी कारण से नहीं ली जा सकती, वह केवल अपने फिंगरप्रिंट का उपयोग करके पंजीकरण कर सकता है।

उन्हें भी मौका मिलेगा
बयान के अनुसार, एक पात्र व्यक्ति जो दोनों उंगलियों और आईरिस बायोमेट्रिक्स प्रदान करने में असमर्थ है, वह बिना सबमिट किए पंजीकरण कर सकता है। इसमें कहा गया है कि उंगली और आईरिस बायोमेट्रिक्स प्रदान करने में असमर्थ व्यक्ति का नाम, लिंग, पता और जन्म तिथि और वर्ष उपलब्ध बायोमेट्रिक्स के साथ कैप्चर किया जाता है, जबकि लापता बायोमेट्रिक्स को नामांकन सॉफ्टवेयर में हाइलाइट किया जाता है। इसके अलावा उंगलियों या आईरिस या दोनों की अनुपलब्धता को उजागर करने के लिए दिशानिर्देशों में निर्धारित अनुसार एक तस्वीर ली जाती है और आधार नामांकन केंद्र के पर्यवेक्षक को ऐसे नामांकन को असाधारण के रूप में मान्य करना होता है।

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